बेंगलुरु। कर्नाटक में अब ओला, उबर की मनमानी नहीं चलेगी। सिटी टैक्सियों और उबर और ओला जैसे एप-आधारित एग्रीगेटर्स के माध्यम से चलने वाली टैक्सियों को कर्नाटक परिवहन विभाग द्वारा घोषित नई किराया व्यवस्था का पालन करना होगा।
एक समान होगा दोनों श्रेणियों की टैक्सियों का किराया
इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया गया। एप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स के साथ-साथ सिटी टैक्सियों के लिए किराया एक समान होगा। इससे पहले दोनों श्रेणियों की टैक्सियों के लिए किराया अलग-अलग था। संशोधित किराया पूरे राज्य में लागू हो गया है।
प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए किराया होगा 28 रुपये
कैब को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जिन वाहनों की खरीद लागत 10 लाख रुपये या उससे कम है उनके लिए चार किमी तक न्यूनतम किराया 100 रुपये और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए 24 रुपये शुल्क तय किया गया है। 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की लागत वाले वाहनों के लिए न्यूनतम किराया 115 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए किराया 28 रुपये होगा।
15 लाख से अधिक लागत वाले वाहनों के लिए न्यूनतम किराया 130 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 32 रुपये किराया होगा।