आजमगढ़। जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगनदीप सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम ने सोमवार को ब्लॉक लालगंज और ठेकमा अंतर्गत खाद की दुकानदारों का निरीक्षण किया। स्टाक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण रखने एवं प्वाइंट ऑफ सेल मशीन में स्टाक उपलब्ध होने लेकिन भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाए जाने पर खाद की नौ दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
जिन दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उसमें पटेल बीज भंडार एवं उर्वरक केंद्र व यादव खाद भंडार बिंद्रा बाजार,मौर्या बीज भंडार, संजय कुमार गुप्ता उर्वरक विक्रेता और यादव खाद एवं बीज भंडार गोसाई की बाजार, राजदेव सिंह उर्वरक एवं बीज भंडार, दुखंतीराम उर्वरक केंद्र, एग्री जंक्शन केंद्र दुलारगंज शामिल हैं।
निर्देशित किया कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करें। सभी दुकानदार अपने-अपने प्वाइंट आफ सेल मशीन को चेक कर लें। यदि उनके प्वाइंट आफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का उर्वरक का स्टाक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
डीएपी और यूरिया का प्रति बोरी रेट
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि डीएपी का निर्धारित दर 1350 रुपये प्रति 50 किलो बोरी एवं यूरिया का निर्धारित दर 266.50 रुपये प्रति 45 किलो बोरी है। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी।
इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं किसान
किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर-08527436613 और जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 09450753720, 09453072429 और 07839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई और परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं।