उत्तर प्रदेश: पीलीभीत में शहर किनारे बन रही अवैध कॉलोनियों को लेकर फैसला हो गया है। डीएम ने सात कॉलोनियों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। अब जल्द ही इन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक कॉलोनाइजर को बख्श दिया गया है। कहा गया है कि ये कॉलोनाइजर बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंच सके थे, लिहाजा इनके मामले में अब अलग से सुनवाई के बाद फैसला होगा।
शहर में अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन की ओर से चल रही कार्रवाई अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। अवैध कॉलोनी को लेकर 18 दिसंबर को डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम के सामने आईं 12 अपीलों को रखा गया था।
टीम में शामिल एडीएम, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, टाउन प्लानर, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग और जल निगम ने अपील के आधार पर जांच पड़ताल की थी। जांच के बाद सात कॉलोनियों को अवैध घोषित करार देते हुए रिपोर्ट डीएम को भेजी गई थी।
डीएम ने दिए ध्वस्तीकरण के आदेश
डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने रिपोर्ट पर इन सभी को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण के आदेश किए हैं। ध्वस्तीकरण कब किया जाएगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं है। इसके साथ ही कॉलोनाइजर हरीश चंद्र लोधी की अपील पर पुन: सुनवाई की जाएगी। बताया गया है कि बोर्ड की बैठक में यह नहीं पहुंच सके थे। इसलिए इनके मामले में सुनवाई की जाएगी