- मनरेगा मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम को किया गया सुदृढ़
लखनऊ– उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत नरेगा मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) का प्रयोग मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति एवं फोटोग्राफ्स को आन लाइन फीड किया जा रहा है। इस सिस्टम को तकनीकी दृष्टिकोण से और अधिक मजबूत किया गया है। मनरेगा में श्रमिकों की उपस्थिति मे पारदर्शिता पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रमिकों की आनलाइन अपलोड की गयी उपस्थिति एवं फोटोग्राफ्स के विवरण को देखने हेतु नरेगा की अधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in के होम पेज NMMS App view attendance नामक बटन उपलब्ध कराया गया है।कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति एवं फोटोग्राफ्स को सिस्टम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अपलोड कराने के निर्देश समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं, कि कार्मिको द्वारा कार्यस्थल के लिए जारी प्रत्येक मस्टररोल के लिए 2 फ़ोटो (1-1 क्रमशः पूर्वाहन व अपराहन में) एनएमएमएस पर अपलोड की जाएंगी।फोटोग्राफ लेते समय श्रमिकों की कुल संख्या स्पष्ट दिखे व उनकी मुख-दिशा कैमरे की ओर रहे। एनएमएमएस एप प्रयोगकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य स्थल पर उपस्थित श्रमिकों की संख्या एवं अपलोड की गयी फोटोग्राफ्स में प्रदर्शित श्रमिकों की संख्या में भिन्नता ना हो।ऐसे स्थल ऊंचाई से फोटो लें, जहां से समस्त श्रमिकों की उपस्थिति परिलक्षित हो सके।
कार्यस्थल का स्वरूप व सीआईबी बोर्ड स्पष्ट रूप से फोटो में प्रदर्शित होना आवश्यक है।कैमरा के लैंडस्केप मोड में ही फोटो ली जाए, पोस्ट्रेट मोड में नहीं। सेल्फी फ़ोटो न ली जाए।फ़ोटो लेते समय मोबाइल कैमरा का लेंस बिलकुल साफ़ रहे तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश में ही फ़ोटो ली जाए।प्रत्येक दशा में पूर्व में ली गयी फ़ोटो की फ़ोटो खींचकर अपलोड न किया जाए।
ग्राम्य विकास आयुक्त ने बताया कि कि योजना के क्रियान्वयन में श्रमिकों की उपस्थिति में पारदर्शिता पर विशेष बल दिया जा रहा है।एनएमएमएस एप के माध्यम से अपलोड की गयी श्रमिकों की उपस्थिति के फोटोग्राफ्स में यदि त्रुटियां / कमियां परिलक्षित हुयीं, तो सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समस्त मुख्य विकास अधिकारियों व परियोजना निदेशक/ उपायुक्त (श्रम रोजगार) को भी पूर्व में ही निर्देश दिये गये हैं कि वह दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।