नई दिल्ली। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड केस में सजा का ऐलान हो गया है। अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा और पांचवें दोषी अजय सेठी को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि हत्या का अपराध दुर्लभतम मामले में नहीं आता, इसलिए मौत की सजा का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।
वहीं, चारों आरोपियों पर एक लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है। आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी। तब सौम्या नाइट शिफ्ट करके दफ्तर से अपने घर लौट रही थीं। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी