बलिया। जानलेवा हमला के मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 21500 रुपये अर्थदण्ड की दी सजा सुनाई।
थाना सहतवार पर पंजीकृत धारा 307, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त संजय सिहं पुत्र शीतल सिंह निवासी दक्षिण टोला कस्बा सहतवार, थाना सहतवार जनपद बलिया को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।