नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच असम के अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 5 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई टालने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों से बात करने के बाद सुनवाई 5 दिसंबर को करने का आदेश दिया। पहले इस मामले पर 7 नवंबर को सुनवाई होनी थी।
संविधान बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा हैं। याचिकाओं में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में हुए संशोधन को चुनौती दी गई है। 13 दिसंबर, 2022 को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि पक्षकारों ने एक साथ बैठने और उन मुद्दों की पहचान करने का फैसला किया है, जिन्हें अलग करके मामले की सुनवाई की जानी है।