हमीरपुर : जेल में निरुद्ध चल रहे सपा व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत उनके भाई व बेटे की जमानत अर्जी शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सुदेश कुमार ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता गैंगस्टर एक्ट सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जेल में निरुद्ध चल रहे सपा व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष केशवबाबू शिवहरे, उनके भाई विष्णु शिवहरे और बेटे दीपक शिवहरे की तरफ से नामित अधिवक्ता द्वारा शनिवार को जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि सपा व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत उनके भाई और बेटे का लंबा आपराधिक इतिहास है। जिनके द्वारा बीते माह एक युवक को बंधक बनाकर उसकी जमीन नाम कराने का भी अपराध किया गया था। जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। शासकीय अधिवक्ता की बहस के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सुदेश कुमार ने सपा व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव बाबू शिवहरे, विष्णु शिवहरे व दीपक शिवहरे की जमानत को खारिज कर दिया है। उक्त तीनों के खिलाफ मौदहा कोतवाली में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिसके चलते इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी। जिस पर तीनों लोग जेल में निरुद्ध चल रहे हैं।