नई दिल्ली। पूरे देश में आज भी मजदूर सीवर में उतर कर उसकी सफाई करते हैं, लेकिन इस दौरान कई मजदूरों की मौत की खबर भी सामने आती है। वहीं, सीवर में सफाई करने के दौरान होने वाली मौतों पर लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।
इस मामले को लेकर SC ने यह भी कहा कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी रूप से विकलांग होने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सीवर में होने वाली मौतों और मामलों की निगरानी पर कई निर्देश जारी किए, कहा कि HC को निगरानी से रोका नहीं गया है।
सीवर से होने वाली मौतों पर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो।