हरिद्वार । 15 वर्षीय भतीजी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपित चाचा को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 नवम्बर 2019 को रानीपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को उसका चाचा उसे घर से स्कूल छोड़ने के बहाने बहला फुसलाकर कही ले गया। स्कूल की छुट्टी समय पर लड़की अपने घर वापस नहीं लौटी। तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला।
लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपित उसके मामा का लड़का है, जो परिवार में अनबन होने पर आठ-दस महीने से हमारे साथ रह रहा है। परिजनों ने आरोपित चाचा के खिलाफ सिडकुल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना के करीब 15 दिन के बाद पीड़िता बरामद हुई थी। पीड़िता ने अपने बयान में परिजनों व पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन आरोपित उसे डरा धमकाकर अपने दोस्त के घर अफजलगढ़, बिजनौर यूपी ले गया था। वहां पीड़िता को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर उसके साथ जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया गया।