आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कल भी होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कल यानी पांच अक्टूबर को भी सुनवाई जारी रखेगा। आज सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया को पैसे मिलने का सबूत नहीं मिला है। उनके फरार होने का भी अंदेशा नहीं है। सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप बीमार हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि जिस राजनीतिक दल को कथित तौर पर फायदा पहुंचा, उसे आरोपित क्यों नहीं बनाया गया।

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि मामले में सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उच्च टारगेट लोगों को अभी तक जमानत नहीं मिली है। मामले में कुल 50 हजार से ज्यादा दस्तावेज और पांच सौ से ज्यादा गवाह हैं। सिसोदिया के पास से एक पैसे की भी मनी लांड्रिंग का पता नहीं चला है। सरकारी गवाहों के बयान में सिसोदिया का लिंक नहीं मिला है। सभी आरोप विजय नायर पर जाकर रुक जाते हैं और विजय नायर पर आरोप है कि वह मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी है।

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम में दाखिल जवाबी हलफनामे में सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा नहीं करते है। सीबीआई ने सिसोदिया को जमानत नहीं देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पहले ही वह सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान भी सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में सिसोदिया की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है।

सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। तीन जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 28 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी के मुताबिक सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी। वे आबकारी नीति के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई। कोई भी नीति हवा में नहीं बनाई जाती है। मंत्री समूह की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।

ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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