इस्लामाबाद । पचास दिन से अटक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब जेल में अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अटक जेल से हटा कर रावलपिंडी की अदियाला जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा होने के बाद पांच अगस्त को गिरफ्तार कर अटक जेल में रखा गया था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भ्रष्टाचार मामले में उनकी सजा निलंबित होने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सके थे।
दरअसल वे बाहर आते उससे पहले ही उनके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इमरान पर प्रधानमंत्री रहते गुप्त दस्तावेज लीक करने का आरोप है। 13 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गयी थी।
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अटक जेल में पूर्व प्रधानमंत्री को अपेक्षित सुविधाएं न मिलने की बात कह कर उन्हें अटक जेल से हटाने की मांग की थी। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी इमरान खान की जान को खतरा बताया था। इस मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इमरान खान को अटक जेल से उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल भेजने की मांग की थी।