नई दिल्ली । दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 29 अगस्त को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। शरजील इमाम की ओर से वकील अहमद इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने याचिका में कहा है कि शरजील इमाम 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है।उसने अधिकतम 7 साल की सजा का आधा हिस्सा जेल में रह कर काट लिया है। ऐसे में उसको तत्काल जेल से रिहा किया जाए।
दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।