नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
अरुण पिल्लई ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने इस मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में कहा है कि पिल्लई ने जांच के दौरान झूठा बयान दिया। अरुण पिल्लई ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। दो साल में उसने पांच मोबाइल फोन नष्ट किए। ईडी के मुताबिक़ जांच के दौरान अरुण पिल्लई घोटाले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन पेश नहीं कर सका। पिल्लई के पास से मिले फोन में लोगों से बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे साफ है कि अरुण पिल्लई ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई।