“रमजान से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: संभल मस्जिद को लेकर महत्वपूर्ण आदेश”

रमजान से पहले संभल मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. संभल जामा मस्जिद में सफेदी की जरूरत है या नहीं इसका आकलन करने के लिए कोर्ट ने ASI को निरीक्षण का आदेश दिया है. इसके लिए एएसआई की टीम आज संभल जाएगी. हाईकोर्ट ने एएसआई से कल यानी शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी है. जामा मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की पुताई के लिए ASI से अनुमित मांगी थी. डीएम ने ASI की अनुमति के बगैर पुताई से इनकार कर दिया था. इसके बाद कमेटी ने इसको लेकर याचिका डाली थी. वहीं, आज उसी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने कहा कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए मस्जिद में बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई कैसे होगी ये कमेटी की रिपोर्ट के बाद कोर्ट तय करेगा.

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आदेश में कथित मस्जिद लिखिए- जस्टिस अग्रवाल
हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर हिन्दू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि ये ना हो कि इस आदेश के तहत हाईकोर्ट इसे मस्जिद मान ले. इस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने स्टेनो से कहा कि आदेश में कथित मस्जिद लिखिए. हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं. इस कमेटी में एएसआई, वैज्ञानिक और प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे.

 

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