सैफई/इटावा। थाना सैफई व थाना बैदपुरा में पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित हुए प्रशिक्षण में किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई तथा बताया गया कि बच्चों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। यह भी बताया गया कि देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा अपराध में संलिप्त बच्चों के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं।
जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देश पर पहुंचे बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने न्यायपीठ बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। यह भी बताया कि अपराध में संलिप्त बच्चों को विधि विरुद्ध किशोर कहा जाए तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अनुपालन करते हुए निर्धारित प्रारूपों के साथ ही सादा ड्रेस पहनकर विरुद्ध किशोर को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाए। पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का भी विवरण संकलित करें। उन्होंने लघु, गंभीर व जघन्य अपराधों की विस्तृत व्याख्या की। पॉक्सो पीड़िताओं के लिए पॉक्सो सपोर्ट पर्सन व आर्थिक मदद की भी व्यवस्था है। गुमशुदा बच्चों का डाटा मिशन वात्सल्य भारत पोर्टल पर अवश्य दर्ज किया जाए। इस दौरान बाल संरक्षण विशेषज्ञ प्रेम कुमार शाक्य, आंकड़ा विश्लेषक उमर मुर्तजा साथ रहे।
थाना सैफई में थाना प्रभारी आरके शर्मा के संयोजन में आयोजित उक्त प्रशिक्षण में एसआई आरपी सिंह, ललित कुमार, सुमन यादव, नूर मोहम्मद तथा बैदपुरा थाने में थाना प्रभारी विपिन कुमार मलिक के संयोजन में आयोजित प्रशिक्षण में एसआई सुबोध सहाय, अरुण कुमार, प्रेम बाबू, आलम गीर, सुरेंद्र पाल सिंह के अलावा महिला व पुरुष आरक्षी शामिल रहे।