सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय रेलवे ने रेल टिकटों को लेकर यात्रियों से अपील की है. भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को फेयर टिकट मिले, इसको लेकर हम प्रतिबद्ध हैं. अगर इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो हमें तुरंत बताएं. ऐसा करके आप रेलवे सिस्टम को ठीक करने में मदद कर सकते हैं. रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया.
आरपीएफ के डीजी मनोज यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला असली रेल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा में एक ऐतिहासिक निर्णय है. रेल मंत्रालय ने केरल और मद्रास हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें अनधिकृत थोक रेलवे टिकट बुकिंग को सामाजिक अपराध बताया गया था.
सिस्टम को सुधारने में हमारा साथ दें- RPF DG
आरपीएफ के डीजी ने कहा कि आरपीएफ अपने मिशन में दृढ़ है. सभी वैध यात्रियों के लिए टिकट सुलभ हों और व्यक्तिगत लाभ के लिए सिस्टम का दुरुपयोग न हो. सिस्टम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे. हम जनता से अपील करते हैं कि वे किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट करें और रेलवे सिस्टम को सुधारने में हमारा साथ दें. सभी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 एक ही है. रेलमदद पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं. RPF यात्रियों को रेलवे सिस्टम की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
टिकटों की कालाबाजारी सामाजिक अपराध- SC
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टिकटों की कालाबाजारी एक सामाजिक अपराध है और इससे आम लोगों को परेशानी होती है. रेलवे हमारे देश के बुनियादे ढांचे का आधार है. देश की अर्थव्यवस्था में इसका जबरदस्त प्रभाव है. रेल टिकट धोखाधड़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है. इसे तुरंत रोका जाना चाहिए. इस फैसले से रेलवे टिकट, खासकर तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी. अब कोई भी व्यक्ति रेलवे टिकटों को जमा करके ज्यादा दामों पर नहीं बेच सकेगा. यह फैसला ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों पर भी लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2025 को यह फैसला सुनाया था.