जन सुराज के सूत्रधार और मुखिया प्रशांत किशोर के साथ ही उनकी वैनिटी वैन सुर्खियों में है. दरअसल राजधानी के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे. वहीं पर उनकी वैनिटी वैन लगी हुई थी. जब प्रशासन ने प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया तब वैनिटी वैन को भी जब्त कर लिया गया.
राजधानी के फुलवारी डीटीओ ऑफिस में इस वैनिटी वैन को जब्त कर के रखा गया है. इस वैनिटी वैन को लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया. प्रशांत किशोर पर जिस लग्जरी वैनिटी वैन के इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. वहीं, सरकारी जांच में इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर चेसिस नंबर तक में गड़बड़ी मिली है.
जांच में कई अहम खुलासे
परिवहन विभाग की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं. डीटीओ ने कई बिंदुओं पर जानकारी दी कि प्रशांत किशोर की वैन को छह जून 2011 को खरीदा गया था, लेकिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 28 नवंबर 2017 को किया गया. वाहन का मेकर SML ISUZU LTD एवं मॉडल SML ISUZU प्रदर्शित हो रहा है जबकि वाहन पर डीसी कंपनी का लोगो लगा हुआ है. वाहन का रजिस्ट्रेशन फुली बिल्ट कैटेगरी में किया गया है.
एलएमवी श्रेणी में रजिस्ट्रेशन
इसके अलावा डीटीओ ने जानकारी दी वाहन के व्हील बेस की लंबाई 4500 एमएम है, जिससे यह स्पष्ट है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन डीलक्स श्रेणी में 25 सीटिंग कैपेसिटी में होना चाहिए, लेकिन वाहन का रजिस्ट्रेशन मोटर कार एलएमवी में एक सिटींग कैपिसटी में किया गया है. वाहन का रोड टैक्स ऑनलाइन नहीं है न ही वाहन की कीमत दिख रही है, जिससे रोड टैक्स की गिनती की जाती है.
चेसिस नंबर में भी गड़बड़ी
इसके अलावा डीटीओ ऑफिस ने बताया कि वाहन का डाइमेंशन भी नहीं दिख रहा है. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पंजाब का है, जबकि मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत 30 दिनों के अंदर गाड़ी मालिक को अपने आवासीय पते वाले संबंधित आरटीओ, डीटीओ को सूचना देना अनिवार्य है लेकिन यहां गाड़ी मालिक ने इसका अनुपालन नहीं किया. वहीं, डीटीओ ने ये भी बताया कि वाहन की चेसिस संख्या अस्पष्ट है या फिर चेसिस संख्या के साथ छेड़छाड़ की गयी है. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इसकी जांच कराना उचित कराई जाएगी, जिससे चेसिस की सही पहचान हो सके.
मोटर वाहन कानून का उल्लंघन
इसके अलावा दी गयी जानकारी के अनुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन मोटर कार निजी के रूप में किया गया है, जबकि इसे कमर्शियल वाहन के रूप में प्रयोग करते हुए पकडा गया है. इस वाहन में एयर कंडीशनर, सोफे, बेड, एलइडी लाइट, वीडियो एलसीडी, बाथरूम का मॉडिफिकेशन अलट्रेशन किया गया है लेकिन इसकी जानकारी ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर नहीं दिख रही है.
वाहन का नंबर प्लेट एचएसआरपी नहीं है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि चेसिस नंबर एवं इंजन नंबर की सत्यता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन एफएसएल होने के बाद दिया जाएगा.