दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को कोर्ट में देय राशि FDR के रूप में कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी
कुर्की के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी राजस्थान सरकार ने कहा कि नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नहीं है, कोर्ट को गलत जानकारी दी गई थी. राजस्थान सरकार के पास बीकानेर हाउस का मलिकाना हक है. नोखा नगर पालिका ने देय राशि जमा करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है नोखा नगर पालिका ने कहा कि वह पूरी देय राशि चुकाने के लिए तैयार हैं नोखा नगर पालिका ने कहा कि वह बैंक गारेंटी FDR कोर्ट में जमा करने के लिए भी तैयार हैं
आदेश के मुताबिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा इससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी
विवाद के बाद कोर्ट ने दिया था कुर्की का आदेश
दिल्ली में बीकानेर भवन का मालिकाना हक नोखा म्यूनिसिपल काउंसिल के पास है नोखा नगर पालिका और एक कम्पनी इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 50 लाख रुपए के एक विवाद में कोर्ट ने भवन को 21 नवंबर को कुर्क करने के आदेश दिए थे
कुर्की के आदेश के बाद हरकत में आई थी सरकार
दिल्ली का बीकानेर हाउस करीब 7.5 एकड में फैला हुआ है, बीकानेर हाउस राजस्थान से जुड़ा है, क्योंकि यह पहले बीकानेर राज्य के महाराजा का निवास था, लेकिन अब यह अब राजस्थान सरकार की आधिकारिक इमारत है पिछले दिनों कोर्ट के कुर्की के आदेश के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई थी बीकानेर हाउस में राजस्थान का आवासीय आयुक्त एवं मुख्यमंत्री कार्यालय सहित कई अन्य प्रमुख कार्यालय चल रहे हैं