चुनाव की सुब्बुगाहत शुरू होते ही हो जाता है दलबदल का सिलसिला !

अशोक भाटिया

राजनीति आज स्वार्थ सिद्धि का जरिया बन गई हे, सेवा भाव गायब है। यह शक्ति हासिल करने का जरिया बन गई है। विचारधारा से कोई मतलब नहीं रहा। यही वजह है कि जिस पार्टी के खिलाफ भाषण देने वाले नेता उसी पार्टी में शामिल होने में संकोच नहीं करते। राजनीतिक पार्टियां भी सत्ता में आने के लिए दलबदलू नेताओं को महत्त्व देती हैं। ये पार्टियां विपरीत विचारधारा वाले नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल करने से गुरेज नहीं करती हैं।

भारतीय राजनीति में दलबदल हमेशा से ही प्रचलित रहा है। हाल ही में शिंदे गुट की शिवसेना के विजय चौघुले द्वारा एरोली में बीजेपी के गणेश नाइक के खिलाफ विद्रोह किया है। अब एमवीए और महायुति में दलबदलुओं की फेहरिस्त में करीब 56 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए । महायुति से 40 और एमवीए से 16 नेता इस लिस्ट में शामिल है थे जिन्होंने अपने गठबंधन के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ बगावत कर नामांकन दाखिल किया । दलबदल करने वाले कई उम्मीदवारों ने जीतने के बजे नामित उम्मीदवारों का खेल ही बिगाड़ा

इससे पहले हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के लिए प्रचार करने की घोषणा की। हरियाणा में दलबदल की घटनाएं आम बात हैं, यहां ‘आया राम, गया राम’ कहावत प्रचलित है, जिसका मतलब है बिना किसी सिद्धांत के पार्टी बदलना। साथ ही, लोकसभा चुनाव के दौरान कई अन्य राज्यों (जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात) में उम्मीदवारों के आखिरी समय में पार्टी बदलने की घटनाएं देखने को मिली हैं।

राजनीतिक दलबदल की भरमार होने के बावजूद भारत का दलबदल विरोधी कानून मूकदर्शक बना हुआ है। भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत, दलबदल विरोधी कानून 1985 में संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में 1960-70 के दशक में निर्वाचित विधायकों द्वारा बड़े पैमाने पर दलबदल को रोकने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, 2002 में, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने इस कानून की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दलबदल विरोधी कानून के लागू होने के बाद भारत में दलबदल की संख्या में वृद्धि हुई है! दसवीं अनुसूची इतनी बुरी तरह से कैसे विफल हो गई?

दसवीं अनुसूची की कई कमियों का श्रेय इसके प्रारूपण को दिया जा सकता है, जो दलबदल, विशेष रूप से समूह दलबदल के लिए स्पष्ट खामियाँ छोड़ता है। दसवीं अनुसूची उन विधायकों को अयोग्य ठहराती है जो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं या जब वे संसद या राज्य विधानसभा में अपनी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करते हैं। स्वतंत्र सांसद/विधायक सदन से अयोग्य ठहराए जा सकते हैं यदि वे अपने चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। अयोग्यता के लिए याचिकाएँ सदन के अध्यक्ष या सभापति के समक्ष, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत की जा सकती हैं।

दलबदल विरोधी कानून में दो अपवाद भी शामिल किए गए हैं – एक राजनीतिक दल में “विभाजन” से संबंधित है, और दूसरा दो दलों के बीच “विलय” के मामले में। इस कानून के इर्द-गिर्द संसदीय बहस से पता चलता है कि इन अपवादों का इस्तेमाल विधायकों और उनकी पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेदों के कारण दलबदल के सैद्धांतिक मामलों की रक्षा के लिए संयम से किया जाना था। हालांकि इरादे नेक थे, लेकिन इन अपवादों का इस्तेमाल किसी की सुविधा के लिए बहुत बार किया गया। वास्तव में, दलबदल को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए इसके बार-बार इस्तेमाल के कारण, विभाजन अपवाद को 2003 में संविधान से हटा दिया गया था।

हालाँकि, विलय अपवाद जारी रहा है। दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत पाया गया, विलय अपवाद दो उप-पैराग्राफों में फैला हुआ है। इन दो उप-पैराग्राफों को मिलाकर पढ़ने पर यह अनिवार्य हो जाता है कि विधायक अयोग्यता से छूट का दावा कर सकता है यदि दो शर्तें एक साथ पूरी होती हैं – पहली, विधायक की मूल राजनीतिक पार्टी किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय कर लेती है, और दूसरी, विधायक ऐसे समूह का हिस्सा है जिसमें विलय के लिए सहमत “विधायक दल” के दो-तिहाई सदस्य शामिल हैं। विधायक दल का मतलब है एक विधान सभा के भीतर एक विशेष पार्टी से संबंधित सभी निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना समूह।

विलय अपवाद पर सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि इसका मसौदा अनावश्यक रूप से जटिल है, जो स्पीकर और अदालतों दोनों द्वारा कई तरह की व्याख्याओं के लिए उपयुक्त है। जिस व्याख्या को कई उच्च न्यायालयों ने पसंद किया है, वह यह है कि जैसे ही किसी विशेष विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य विधायक दल के साथ विलय के लिए सहमत होते हैं, दो राजनीतिक दलों के बीच विलय “माना” जाता है। ऐसी व्याख्या के लिए राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर मूल राजनीतिक दलों के वास्तविक विलय की आवश्यकता नहीं होती है।

यह प्रतीत होता है कि जटिल कानूनी शब्दावली विधानमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक दलों की कार्रवाइयों पर स्पष्ट रूप से ठोस प्रभाव डालती है। यह देखते हुए कि पार्टियों को केवल सदन के अंदर अपने विधायी विंग के बीच विलय दिखाने की आवश्यकता है (और इसके बाहर के सदस्यों के नहीं), वैध विलय आराम से हो जाते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है जब 2019 में, गोवा विधानसभा में 15 में से 10 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए, और इसे भाजपा और कांग्रेस विधायक दलों के बीच एक वैध विलय माना गया। गोवा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 10 कांग्रेस विधायकों को अयोग्यता से छूट दी गई थी, जिसके निर्णय को अंततः बॉम्बे उच्च न्यायालय (गोवा पीठ) ने बरकरार रखा था। प्रभावी रूप से, केवल विधायक दलों के बीच कथित विलय को साबित करने की आवश्यकता ने व्यावहारिक रूप से समूह दलबदल को आसान बना दिया है।

स्वाभाविक रूप से, दलबदल विरोधी कानून के तहत दलबदलू विधायकों के अयोग्य घोषित न होने का मुख्य कारण विलय और विभाजन रहा है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (‘विधि’) ने 1986-2004 के बीच लोकसभा के अध्यक्षों के समक्ष दायर 55 अयोग्यता याचिकाओं का सर्वेक्षण किया। इनमें से 49 याचिकाओं के परिणामस्वरूप कोई भी विधायक अयोग्य घोषित नहीं हुआ, भले ही उन्होंने सदन में विरोध प्रदर्शन किया हो।

इनमें से 77% (49 में से 38) में दलबदलू विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया क्योंकि वे अपनी मूल पार्टी में विभाजन या किसी अन्य के साथ विलय को वैध साबित कर सकते थे। उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह के खुलासे हुए – 1990-2008 के बीच दायर 69 याचिकाओं में से केवल दो के परिणामस्वरूप अयोग्यता हुई। अयोग्यता न होने के 67 मामलों में, विलय और विभाजन 55 बार (लगभग 82%) कारण के रूप में सामने आए।

दलबदल विरोधी कानून को स्वतंत्र सांसदों/विधायकों सहित व्यक्तियों द्वारा दलबदल को दंडित करने में कुछ हद तक सफलता मिली है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष 1989-2011 के बीच दायर 39 याचिकाओं के विधि के सर्वेक्षण से पता चला है कि अयोग्यता के 12 मामलों में से 9 मामले स्वतंत्र विधायकों की अयोग्यता से संबंधित थे। इसमें 2004 में 6 स्वतंत्र विधायकों को अयोग्य ठहराना भी शामिल है, जो राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसे स्पीकर सतबीर सिंह कादियान ने रद्द कर दिया था।

मेघालय विधानसभा (1988-2009) से सर्वेक्षित 18 अयोग्यता याचिकाओं में से पांच निर्दलीय विधायकों से संबंधित थीं, जिन्हें स्पीकर ने एक राजनीतिक दल में शामिल होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया था। 8-9 अप्रैल 2009 के बीच तीन ऐसे मामले हुए, जब निर्दलीय विधायक पॉल लिंगदोह, इस्माइल आर। मारक और लिमिसन डी। संगमा क्रमशः कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और एनसीपी में शामिल हो गए। उन सभी को तत्कालीन स्पीकर बिंदो एम। लानोंग ने अयोग्य घोषित कर दिया था, जिन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों का साथ देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने के लिए निर्दलीय विधायकों को फटकार भी लगाई थी।

राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों के निर्णयों के बारे में डेटा उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध नहीं है (कम से कम अंग्रेजी में तो नहीं), जो दसवीं अनुसूची के व्यापक मूल्यांकन को रोक सकता है। फिर भी, यह कहना सुरक्षित है कि कानून की सफलताएँ गिने-चुने हैं, और यह काफी हद तक अव्यवहारिक है। इस साल की शुरुआत में, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में, इस कानून की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह समिति आवश्यक कार्य करेगी – दसवीं अनुसूची के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा करेगी, और भारत को एक दलबदल विरोधी कानून देगी जो संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगा।

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