सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान को दी जमानत सरकार पर उठ रहे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान को जमानत दे दी है. इस फैसले में लिखा कि राजस्थान सरकार की तरफ से काउंसलर पेश नहीं हुए इसलिए जमानत देनी पड़ी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के 4-4 एएजी लगा रखे हैं. मामला करौली जिले के एक गौ तस्कर नाजिम खान का है. राजस्थान पुलिस ने 2021 में नजीम और उसके सहयोगियों को गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था.

हाईकोर्ट तक नजीम की जमानत नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की तरफ से नजीम की जमानत याचिका के खिलाफ वकालत नामा भी नहीं लगाया गया. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने नजीम को जमानत दे दी. साथ ही अपने फैसले में इसका जिक्र भी किया.

वकालत नामा भी नहीं भरा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, 8 अक्टूबर 2024 को राजस्थान सरकार को नोटिस दिया जा चुका था, उसके बावजूद राजस्थान सरकार की तरफ से किसी ने वकालत नामा नहीं भरा और कोई प्रस्तुत भी नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट काउंसिल के नहीं होने की वजह से आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं होने के कारण आरोपियों को जमानत दी जा रही है

इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ गौवंश का नाटक करती है असलियत क्या है वो सबको पता है. जिस कुख्यात गौ तस्कर को पिछली कांग्रेस सरकार ने पकड़ा था वो इस सरकार की जानबूझकर की गई लापरवाही से छूट गया

करौली से किया गया था गिरफ्तार
नाजिम खान को सूबे के करौली से साल 2021 में गिरफ्तार किया गया था. उसके ऊपर आरोप था कि वो और उसके सहयोगी 26 गौवंशों को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे. इस बीच उन्हें पकड़ लिया गया राजस्थान पुलिस ने उनके ऊपर धारा 3, 5, 8, 9 और 10 के तहत केस दर्ज किया था इस मामले में उसने जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे कोई राहत नहीं मिली थी इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से भी उसे झटका लगा था

Related Articles

Back to top button