ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अध्यक्ष खालिदा जिया और दो अन्य लोगों को ढाका की एक अदालत ने आज ग्लोबल एग्रो ट्रेड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड (गैटको) भ्रष्टाचार केस में बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने 12 अन्य के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश पारित किया।
ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, ढाका की विशेष अदालत-3 के न्यायाधीश अबू ताहेर ने सुनवाई के बाद खालिदा व अन्य दो को बरी करने का आदेश पारित किया। खालिदा जिया के साथ बरी किए गए अन्य दो व्यक्तियों में पूर्व मंत्री डॉ. खांडाकेर मोशर्रफ हुसैन और बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य अमीर खसरू महमूद चौधरी शामिल हैं। अदालत ने तीनों को बरी करते हुए 12 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया। सनद रहे, दो सितंबर, 2007 को गैटको के साथ लेनदेन के दौरान धन के दुरुपयोग के आरोप में खालिदा और उनके छोटे बेटे अराफात रहमान कोको सहित 13 लोगों के खिलाफ तेजगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके अगले दिन खालिदा जिया और कोको को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 मई, 2008 को भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने बीएनपी प्रमुख और 23 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में 11 को दोषी ठहराया गया। बाद में खालिदा के छोटे बेटे अराफात रहमान कोको सहित 11 आरोपितों के नाम अलग-अलग तारीखों पर उनकी मौत के बाद आरोप पत्र से हटा दिए गए थे।