नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रांची में सेना के जमीन घोटाले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। छवि रंजन पर रांची के डीसी रहने के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जी कागजातों के जरिये जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप है।
फर्जी कागजातों के जरिये जमीनों की खरीद बिक्री के मामलों में सबसे प्रमुख रांची के बरियातू स्थित सेना की जमीन थी जिसमें सेना की 4.55 एकड़ जमीन को फर्जी कागजात के जरिये कोलकाता के प्रदीप बागची ने जगत बंधु टी एस्टेट को बेच दी थी। इस जमीन की सरकारी दर करीब 21 करोड़ रुपये थी लेकिन बिक्री महज 7 करोड़ में दिखायी गई। इस जमीन घोटाले में रांची के ट्रायल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट से छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज हो गई थी जिसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।