नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में 40 से ज्यादा मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की सीबीआई की अर्जी पर फटकार लगाई है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई से पूछा कि क्या राज्य में न्यायपालिका दबाव में आ गई है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा माहौल बताया जा रहा है जैसे पूरे राज्य में न्यायपालिका दबाव में आ गई है। यह अदालत की अवमानना का फिट केस है। कोर्ट ने कहा कि आपके अधिकारी मामले की सुनवाई को लेकर किसी विशेष राज्य को सुनवाई के लिए तय नहीं कर सकते।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई न्यायपालिका पर आक्षेप लगाते हुए निंदनीय आरोप लगा रही है। एजेंसी को पूरे राज्य की न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं मिलती। इसके बाद सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि य़ह अर्जी ठीक ढंग से ड्राफ्ट नहीं की गई है। हम दोबारा याचिका दाखिल करेंगे। तब कोर्ट ने सीबीआई को नए सिरे से अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी।