अखिलेश और ओवैसी को राहत, ज्ञानवापी से जुड़े हेट स्पीच मामले में याचिका खारिज

वाराणसी। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े हेट स्पीच मामले में वाराणसी की एक अदालत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी संरचना को लेकर दिए गए उनके बयान को हेट स्‍पीच नहीं माना है।

अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में दाखिल निगरानी अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह को बड़ा झटका लगा है। दोनों अधिवक्ताओं ने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अर्जी दाखिल की थी। इसमें अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी।

वाराणसी का एमपी-एमएलए कोर्ट पहले ही इससे संबंधित अर्जी खारिज कर चुका है। पिछले वर्ष अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अजय सिंह की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने वजू खाने में मिले शिवलिंग जैसी संरचना को लेकर अखिलेश और ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था।

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