कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में आईएएस स्टडी सर्कल में जलभराव से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर 5 सितंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

कोर्ट में तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधार पर सुनवाई की जाए। सह मालिकों के वकील ने कहा कि जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए वे कैसे जिम्मेदार हैं। क्या आरोपितों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें। इस मामले में एक आरोपित थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।

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