मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के नेता ने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर दी इसको लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थको में गुस्सा पनप गया एक समर्थक ने आप नेता के खिलाफ शिकायती पत्र देकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है आप नेता द्वारा शेयर की गई पोस्ट में धीरेंद्र शास्त्री और बागेश्वर धाम के संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं
जबलपुर जिले के पनागर थाना में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है एफआईआर दर्ज होने की वजह वर्मा द्वारा फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करना बताया गया है पोस्ट में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम के संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं गई हैं
पनागर पुलिस को दी शिकायत
शिकायतकर्ता दीपांशु नामदेव ने इस मामले में पनागर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा द्वारा शेयर की गई पोस्ट में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ असभ्य और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया है जिसके चलते हमारी भावना आहत हुई है शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों में गुस्सा
इस घटना से पंडित धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों में गुस्सा है बागेश्वर धाम से जुड़े लाखों भक्त इस प्रकार की टिप्पणियों को अस्वीकार्य मानते हैं पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर किए जाने की बात कह रही है दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है उनके अनुसार, वर्मा ने केवल एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें व्यक्तिगत राय व्यक्त की गई थी आम आदमी पार्टी के नेता राजेश कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस मामले को एक अलग मोड़ दे दिया वर्मा की इस पोस्ट के बाद धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों ने इसका विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
वही पूरे मामले को लेकर पनागर थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह का कहना है कि दीपू नामदेव की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ धारा 299 यानी कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के मुताबिक, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अपराध है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जान-बूझकर शब्दों का इस्तेमाल करने से जुड़ी हुई है, जिसके तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है जांच में जिस तरह के तत्थ सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी