पीएम आवास योजना के मानक में हुआ बदलाव

सुलतानपुर। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना में बदलाव कर दिया गया है। नई आवास नीति के अनुसार अब फ्रिज, बाइक व 15 हजार से कम प्रतिमाह कमाने वाले भी आवास पा सकेंगे। पहले ये सभी योजना से बाहर हो जाते थे।

पीएम आवास योजना को पांच वर्ष का विस्तार दिया गया है। इसमें वे भी लाभान्वित किए जाएंगे, जो किसी कारण से 2011 के सामाजिक व आर्थिक सर्वे और 2019 आवास प्लस की सर्वे सूची में होने के बाद भी लाभ पाने से वंचित रह गए थे।

केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएम आवास ग्रामीण के लिए जो नया मानक तय किया है, उसके अनुसार किसी के पास तीन या चार पहिया माेटराइज्ड वाहन है तो उस परिवार के सदस्य को पात्र नहीं माना जाएगा। कृषि उपयोग के लिए भी तीन या चार पहिया वाहन रखने वाला परिवार योजना के योग्य नहीं माना जाएगा।

50 हजार रुपये या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड वाला व्यक्ति भी अपात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवार में सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि इंटरप्राइजेज में पंजीयन, जिनके घर में 15 हजार रुपये या इससे अधिक मासिक आय हो, आय कर व व्यावसायिक कर जमा करने वाले, 2.5 एकड़ सिंचित व पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाला परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में आएगा।

30 अगस्त तक सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती
ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलों को दिए गए निर्देश में कहा है कि 30 अगस्त तक पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती के साथ उनका पंजीयन व ग्राम पंचायतवार मैपिंग हो जानी चाहिए। सर्वेक्षण के लिए सरकारी कर्मचारी ही लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन पंचायत सचिवों के पास एक से अधिक क्लस्टर हैं, वहां विकास खंड स्तर पर तैनात अन्य कर्मचारी को सर्वेक्षण का दायित्व देने के लिए निर्देशित किया गया है।

ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया की योजना का प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। महत्वपूर्ण बैठकों में लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जाएगी। तीन दिन पहले सर्वे के बारे में ग्रामीणों को सूचना दी जाएगी, जिससे अधिकतम लोगों की भागीदारी हो सके। ब्लाक स्तर पर भी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा ताकि, आवास प्लस की बनाने वाली स्थायी पात्रता सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम न छूटने पाए।

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