फतेहाबाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार कर रहे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं व समर्थकों के लिए लाउड स्पीकर के उपयोग रात दस बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। जिलाधीश मनदीप कौर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर या कोई भी ध्वनि एम्पलीफायर, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगा हो या चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक बैठक के लिए उपयोग की जाने वाली स्थिर स्थिति में हो, उन्हें रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और किसी भी अन्य व्यक्ति काे लाउडस्पीकर का उपयोग करने वाले वाहनों के पंजीकरण संख्या अपने परमिट पर अंकित करने होंगे और उन्हें विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी को भी सूचित करना होगा।
उन्होंने कहा कि इसके साथ फतेहाबाद जिले के किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त से पहले 48 घंटे और मतदान समाप्ति के बाद भी किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन किया जाता है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।