बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई व ईडी को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है।

सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले पांच महीने से हिरासत में है। ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और 493 गवाह हैं। रोहतगी ने मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और केजरीवाल को मिली जमानत को आधार बनाते हुए के. कविता की जमानत की मांग की। उन्होंने कहा कि के. कविता महिला हैं और ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी होने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। तब कोर्ट ने कहा कि बिना ईडी और सीबीआई का पक्ष सुने कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।

इससे पहले 22 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और 7 जून को के. कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान ले चुकी है। ईडी ने कविता को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद 15 मार्च को हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया।

Related Articles

Back to top button