नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 17 महीने जेल में रहने के बाद आज बेल मिल गई।
कोर्ट ने ये बड़ी राहत देते हुए मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसका उन्हें पालन करना होगा।
कोर्ट ने रखी ये शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए उनके भागने की आशंका तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत अब तक थे, वो जुटाए भी जा चुके हैं, इसलिए अब कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें लगानी ही पड़ेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 2 लाख के मुचकले पर जमानत दी है।
सिसोदिया को जमानत के लिए पासपोर्ट जमा करना होगा।
मनीष सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी शर्त ये है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी।
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के तेजी से ट्रायल करने के अधिकार से वंचित किया गया और तेजी से ट्रायल के अधिकार महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए शीर्षकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को ये महसूस करना होगा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। कोर्ट ने इसके साथ सिसोदिया दो लाख के निजी जमानती पर सशर्त जमानत दे दी।