चुनावी बॉन्ड योजना के लिए नहीं होगा SIT का गठन, SC ने याचिका की खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड डोनेशन मामले को लेकर बड़ी सुनवाई की। शीर्ष न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड डोनेशन के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन-देन की व्यवस्था की एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

बता दें कि इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही स्टेट बैंक को फौरन चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से फंडिंग की स्कीम थी।

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