कर्नाटक में तय लिमिट से तेज गाड़ी चलाने पर दर्ज होगी FIR

नई दिल्‍ली। भारत में हर साल बड़ी संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में कर्नाटक राज्‍य गाड़ी चलाने पर नया नियम लेकर आया है। राज्‍य के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने क्‍या जानकारी दी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

तेज स्‍पीड में चलाने पर दर्ज होगी FIR
कर्नाटक में एक अगस्‍त 2024 से गाड़ी को 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्‍यादा की स्‍पीड से चलाना भारी पड़ सकता है। राज्‍य की ट्रैफिक पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि अगर कोई भी गाड़ी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाते हुए पाई जाती है तो ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR की जा सकती है।

तेज स्‍पीड से हुए 90 फीसदी हादसे
राज्‍य के यातायात और सड़क सुरक्षा के अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि राज्‍य में करीब 90 फीसदी गंभीर हादसों का कारण तेज स्‍पीड में गाड़ी चलाना है। ऐसे में इनकी संख्‍या में कमी लाने के लिए कदम उठाना जरूरी है।

बेंगलुरु-मैसूर हाइवे पर तेज स्‍पीड में ड्राइविंग
अ‍धिकारी के मुताबिक बीती 25 जुलाई को बेंगलुरु-मैसूर हाइवे पर 155 लोगों ने अपनी गाड़ी को 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्‍यादा की स्‍पीड पर चलाया है। लेकिन अब राज्‍य में कहीं पर भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्‍यादा की स्‍पीड से गाड़ी चलाने पर तेज और खतरनाक ड्राइविंग के लिए FIR को दर्ज किया जाएगा।

2022 में हुई 1.20 लाख लोगों की मौत
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी 24 जुलाई को संसद में सड़क हादसों पर जानकारी दी थी। मंत्रालय ने बताया था कि साल 2022 के दौरान देशभर में सड़क हादसों में 1.68 लाख लोगों की मौत हुई थी। जिनमें से करीब 1.20 लाख लोगों की मौत ओवर स्‍पीड के कारण हुई।

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