सु्प्रीम कोर्ट ने बिहार में पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं पर बिहार व केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं के बाद छोटे-बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के आदेश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका वकील बृजेश सिंह ने दायर की है। याचिका में बिहार में मौजूदा और हाल के वर्षों में हुए छोटे-बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने का निर्देश देने की मांग की गई हैl इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए समिति जैसे स्थायी निकाय का गठन किया जाए। याचिका में पिछले दो सालों में दो बड़े पुलों और छोटे मंझोले कई निर्माणाधीन पुल या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बह जाने की पिछले दो सालों की घटनाओं का जिक्र किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहां 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी राज्य का 73.6 फीसदी भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है, जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

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