नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही भाजपा सांसद सुब्रमण्यम को अपना संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।
अदालत पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ अभिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने हेराल्ड मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुबूत पेश करने की मांग है।
29 अक्टूबर को होगी बहस
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने कहा कि जवाब दाखिल करने के बाद 15,000 रुपये की लागत के साथ लिखित दलीलें स्वीकार की जाएंगी। अदालत ने मामले को 29 अक्टूबर को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।
दिल्ली हाईकोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के सामने साक्ष्य पेश करने की मांग की गई थी। इसमें गांधी और अन्य आरोपी हैं।
अगली सुनवाई तक मामले पर रोक
22 फरवरी, 2021 को सोनिया और राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया (YI) को नोटिस जारी कर स्वामी की याचिका पर उनका पक्ष मांगा था और मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अदालत ने सोमवार को कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।
कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने अदालत में किया। स्वामी ने 11 फरवरी, 2021 के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें गांधी परिवार और मामले में अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सबूत पेश करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।