नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि की है।
लखनऊ या दिल्ली में ही रहना होगा
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब तक 117 गवाहों में से केवल सात की ही जांच की गई है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रायल कोर्ट से लंबित कार्यवाही में तेजी लाने को कहा। पहले दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण करने का आदेश देते हुए, पीठ ने आशीष मिश्रा को लखनऊ या दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया।