नाबालिग को वाहन थमाना घरवालों को पड़ा भारी

नोएडा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से गुरुवार को लगातार दूसरे दिन नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामले में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पांच वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अभियान में अबतक 10 अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बुधवार को भी ट्र्रैफिक पुलिस की ओर से पांच अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नौ वाहनों को सीज किया गया था।

डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि जगत फार्म के पास चेकिंग के दौरान यातायात निरीक्षक संजय पाल ने बीटा-2 के शैलेंद्र कुमार शर्मा व बिनेश नागर के खिलाफ बीटा-2 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं सेक्टर-57 स्थित लेबर चौक के पास चेकिंग के दौरान नाबालिग के वाहन चलाते मिलने पर यातायात निरीक्षक रमेश चौहान के द्वारा गाजियाबाद नवीन चंद व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति खिलाफ सेक्टर-58 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

18 वर्ष से कम आयु स्कूल के छात्र-छात्राओं को भी ना दें गाड़ी
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दोपहिया और चारपहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में उचित नही हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है। नाबालिग को पेट्रोल पंप से ईंधन भी नहीं मिल सकता है। 18 वर्ष से कम आयु स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया व चारपहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र, छात्रा को दोपहिया और चारपहिया किसी भी दशा में वाहन ना दें। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाबालिग के वाहन चलाते मिलने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-125 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मयूर विहार गोल चक्कर के पास विशेष अभियान
नए कानून के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना, 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष की आयु तक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रावधान हैं।

ट्रैफिक पुलिस की ओर से सेक्टर-125 स्थित मयूर विहार गोल चक्कर के पास विशेष अभियान चलाया गया है। हेलमेट के साथ सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान किए गए। अभियान के दौरान डीसीपी ट्रैफिक के साथ यातायात निरीक्षक शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे।

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