नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए योग्यता अंक (Cut-Off) को कम करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
वकीलों की गुणवत्ता होगी प्रभावितः कोर्ट
इस मामले पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर AIBE के लिए तय कट-ऑफ मार्क्स को कम किया गया तो इससे बार में भर्ती होने वाले वकीलों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। वहीं, सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को और पढ़ने की बात कही।
सीजेआई ने क्या कहा?
मालूम हो कि याचिका में AIBE के लिए तय कट-ऑफ मार्क्स को कम करके सामान्य वर्ग एवं ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत की मांग की गई थी, जिस पर सीजेआई ने कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए 45 और एससी/एसटी के लिए 40 का कट ऑफ रखा गया है। अगर कोई इतना स्कोर नहीं कर सकता तो वह किस तरह का वकील होगा? उन्होंने कहा, ‘पढ़ो भाई!’