विज्ञापन एजेंसियों को सूचना विभाग में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व 30 लाख रुपए की धरोहर धनराशि जमा कराए जाने का स्वागत योग्य आदेश जारी किया गया
आईना द्वारा लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन एजेंसियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत भुगतान न दिए जाने पर एजेंसियों पर शिकंजा कसने की मांग को संज्ञान में लेते हुए सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा सराहनीय पहल करते हुए विज्ञापन एजेंसियों को सूचना विभाग में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व 30 लाख रुपए की धरोहर धनराशि जमा कराए जाने का स्वागत योग्य आदेश जारी किया गया है।
ऑल इंडिया न्यूजपेपर एसोसिएशन, आईना के समस्त सदस्यों द्वारा सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह द्वारा किए गए इस फैसले का स्वागत करते हुए लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को निरंतर पारदर्शिता के सिद्धांत पर विज्ञापन दिए जाने की मांग की गई है। सूचना निदेशालय द्वारा मात्र कुछ समाचार पत्रों को नियमित विज्ञापन दिया जाता है वही ऐसे अनेक लघु एवं मध्यम समाचार पत्र हैं जिनको एक साल में एक भी विज्ञापन निर्गत नहीं किया गया है, सूचना निदेशक से अनुरोध है कि रोस्टर प्रणाली लागू करते हुए समस्त सूचीबद्ध समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।
विभागीय नीति के तहत समाचार पत्र / पत्रिकाओं में सजावटी/विज्ञापनों के प्रकाशन का कार्य विभाग में पूर्व से सूचीबद्ध विज्ञापन एजेन्सियों से कराया जा रहा है। विभाग में एजेन्सियों की सूचीबद्धता के समय किसी भी एजेन्सी से जमानत के रूप में कोई भी धनराशि विभाग के पक्ष में जमा नहीं करायी गयी थी।
उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि “यदि किसी फर्म द्वारा विज्ञापन संबंधी कार्य विभागीय नियमों के विरुद्ध/नियमों का उल्लंघन अथवा अपने कार्य में शिथिलता बरती जाती है या किसी समाचार पत्र का भुगतान रोका या नही किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के दिनांक 01 जनवरी से 31 जुलाई एवं 01 अगस्त से 31 दिसम्बर (छः माह में) को प्रत्येक फर्म को इस आशय का (नोटरी सहित) रु0 10/- का एक शपथ पत्र विभाग को प्रस्तुत करना होगा कि किसी भी समाचार पत्र का भुगतान लम्बित नही है। शपथ-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर विभाग द्वारा संबंधित फर्म की जमा जमानती धनराशि / Performance Security को जब्त करते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है”।
विभाग में विभिन्न समाचार पत्रों से एजेन्सियों द्वारा समय से भुगतान न किये जाने की प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत विभागीय निर्णय के आधार पर आपकी सूचीबद्ध फर्म की ओर से जमानती धनराशि / Performance Security के रुप में रुपये 30.00 लाख किसी शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंक से “निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ के नाम से निर्गत FDR/BG दिनांक 31 जुलाई, 2024 तक विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपकी फर्म को कार्य प्रदान किया जाना सम्भव नहीं होगा।