CJM ने थाने से तलब की आख्या, युवक को फर्जी मामले में जेल भेजने का मामला
सुल्तानपुर के CJM कोर्ट में गोसाईगंज एसओ, दो एसआई एवं तीन सिपाहियों समेत अन्य के खिलाफ वाद दायर हुआ। CJM नवनीत सिंह ने थाने से आख्या तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की है। पीड़ित ने पुलिस पर गोकशी के आरोपी से मिलकर कूटरचित केस में जेल भेजने का आरोप लगाया है।
अभियोगी जावेद ने अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह व अधिवक्ता अजीत यादव के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी। उसने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्जकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले में थाना प्रभारी धीरज सिंह, एसआई गुलाब चन्द्र पाल, जगदीश यादव व कांस्टेबल विशाल जायसवाल, विकास व जितिन यादव एवं सहआरोपी अब्दुल के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए अर्जी दी गई है।
जावेद का आरोप है कि थानाक्षेत्र के सिरवारा गांव निवासी अब्दुल स्थानीय पुलिस के सहयोग से गोश्त सप्लाई करने का कारोबार करता है। इस अवैध कार्य के विरुद्ध जावेद ने आवाज उठाई तो उसका बीते 15 मार्च को अवैध असलहे बरामद दिखाकर चालान कर दिया गया था। युवक को पकड़ने के सही स्थल व सही समय की वायरल सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की पोल खोल दी थी। जावेद बीते 14 मार्च को सिरवारा रोड-गोसाईगंज स्थित काफी शॉप होटल पर अपने परिचित के लोगो के साथ चाय पी रहा था तब उसे वहां से पुलिस उठाकर ले गई थी।
पुलिस ने सिरवारा निवासी जावेद की अगले दिन इटकौली चौराहे के पास से गिरफ्तारी दिखाया था। जहां उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद दिखाया गया था। जावेद जमानत पर बाहर आया तो उसने सीओ व एसपी से शिकायत की। जब उसकी पुलिस अधिकारियों ने नहीं सुनी तो अब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।