बाँदा| प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपित बजरंग दल अध्यक्ष की अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग की अदालत ने खारिज कर दी।जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया, कि एक प्राइवेट इंटर कालेज में शिक्षिका ने गिरवां थाना में 21 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है,कि स्कूल में पढ़ाने के दौरान उसकी दोस्ती बजरंग दल अध्यक्ष हिमांशु तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी निवासी जरर के साथ हो गयी थी। हिमांशु ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया।गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया। जान से मारने की धमकी दी।तुम्हारा वीडियो फेसबुक पर डालकर बदनाम कर दूंगा। इस मामले में हिमांशु तिवारी की जमानत अर्जी डाली गई थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।चोरी के आरोपित ननद और नंनदोई की जमानत अर्जी खारिज घर में घुसकर नगदी व सोने-चांदी के जेवरात चोरी के मामले में नामजद दंपति की अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग की अदालत ने खारिज कर दी।अतर्रा कस्बा निवासी संध्या पांडेय ने कोर्ट के आदेश से 11 नवंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके पति, जेठ व ससुर की मृत्यु हो चुकी है।सास मंदबुद्धि है।आरोप है कि ससुर की मृत्यु के बाद ननद स्वाति गौतम पत्नी कृष्णकांत गौतम अपने पति के साथ आई। सेफ में रखे छह लाख रुपये नकद,सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गई।20 अगस्त 2022 की सुबह आठ बजे ननद स्वाति गौतम घर आयी।कहा कि घर खाली कर दो। पीड़िता ने थाने में व एसपी के यहां प्रार्थनापत्र दिया।कोई कार्यवाही न होने पर कोर्ट पहुंची अदालत के आदेश से रिपोर्ट दर्ज हुई।इस मामले में दोनों की जमानत अर्जी डाली गई थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।