नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों की साजिश में शामिल और यूएपीए व अन्य धाराओं में के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर को खारिज कर दिया है।
उमर खालिद जो 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित तौर पर बड़ी साजिश का आरोपी है। उमर पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें इससे पहले इसी माह में अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उमर खालिद ने देरी और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की है। वह यूएपीए के तहत एक मामले में सितंबर 2020 से हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए इसे तुच्छ और निराधार बताया है।