बलिया। जानलेवा हत्या के प्रयास के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार की दोपहर दो आरोपियों को दो—दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही छह—छह हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों का नाम रमाशंकर बिंद व राधेश्याम बिंद है, दोनों आरोपी डोमरी बांसडीहरोड के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ बांसडीहरोड थाने में वर्ष 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के उपरांत साक्ष्यों के न्यायिक परिसलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार की दोपहर दो आरोपियों को दो—दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही छह—छह हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।