नाबालिग लड़की के साथ रेप के दोषी पास्को कोर्ट में सजा व जुर्माना डाला

बदायूं । नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने के बाद उसके साथ रेप के दोषी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक डीजीपी के ऑपरेशन कंविक्शन के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई थी। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कोतवाली दातागंज क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 18 नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया था कि कुनिया रायपुर गांव का प्रेमकुमार उनकी 15 साल की बेटी को बहलाकर ले गया है। घटनाक्रम के वक्त पिता नामकरण संस्कार की दावत में शामिल होने रिश्तेदारी में कादरचौक कस्बा गया हुआ था। लौटकर आया तो लड़की की मां ने पूरा किस्सा बताया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

पीड़िता बोली आरोपी ने रेप किया

पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया। जबकि इसके बाद उसका कोर्ट में बयान कराया गया तो उसने कहा कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया। ऐसे में पुलिस ने मुकदमे में रेप व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाकर तफ्तीश शुरू कर दी। विवेचना एसआई कृष्णपाल सिंह ने की और साक्ष्यों को संकलित कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी।

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