मुंबई/नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि दो हजार रुपये मूल्य के 97.92 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। चलन से हटाए गए सिर्फ 7,409 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब लोगों के पास हैं। हालांकि, ये नोट अब भी लीगल टेंडर हैं।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि 31 जुलाई 2024 तक दो हजार रुपये मूल्य के नोट घटकर 7,409 करोड़ रुपये रह गए हैं। इस प्रकार 97.92 फीसदी नोट बैंकों के पास लौट कर आ गए हैं। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को दो हजार रुपये मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।
दो हजार रुपये मूल्य के नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 तक देश की सभी बैंकों की शाखाओं में उपलब्ध थी लेकिन चलन से वापस लिए गए दो हजार के बैंक नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में अब भी उपलब्ध है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय 9 अक्टूबर, 2023 से लोगों और इकाइयों से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए दो हजार के बैंक नोट को स्वीकार किया जा रहा है। इसके अलावा देशभर में भारतीय डाक के जरिए दो हजार रुपये मूल्य के नोट आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में लोग भेज रहे हैं, जो उनके बैंक खाते में जमा हो जाता है।
रिजर्व बैंक के मुताबिक दो हजार के बैंक नोटों को जमा/विनिमय करने वाले 19 आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम हैं। उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2016 में एक हजार रुपये और 500 रुपये के बैंक नोट को चलन से हटाने के बाद दो हजार रुपये के बैंक नोट जारी किए गए थे।