जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रेप के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यहां पर 27 अगस्त 2023 की रात 6 वर्षीय मासूम अपने घर में मां के साथ सो रही थीं। तभी गांव का ही रहने वाला आरोपी युवक उसे उठा ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बारे में परिजनों को सुबह पता चला जब मासूम गांव की बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। शुक्रवार को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, पूरा मामला माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 27 अगस्त 2023 को घर में अपनी मां के साथ सो रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची को कैलोर गांव का रहने वाला हरेंद्र सिंह उसे उठा ले गया था। जहां उसके साथ दरिंदगी की अंजाम दिया था। इस घटना के बारे में सुबह पता चला था। जब मासूम लड़की गांव की बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी। इस मामले में जिला न्यायालय एडीजी स्पेशल, पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी हरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
एक साल के भीतर आया कोर्ट का फैसला
इस मामले में परिजन द्वारा हरेंद्र सिंह पर रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 28 अगस्त को मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिस पर पुलिस ने उसी दिन आरोपी हरेंद्र सिंह को हाफ एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही उसके खिलाफ 6 सितंबर 2023 को चार्ज सीट दाखिल की थी। जिस पर आरोप विचरित 16 सितंबर को हुए, 11 माह तक इस मामले का ट्रायल न्यायालय में चला। जिसकी पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत और अपर शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर द्वारा की गई।