गैंगस्टर एक्ट के छह आरोपितों की 1 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क

जालौन। सीफूड के नाम पर गल्फ देशों में प्रतिबंधित मांस का संचालन करने वाले 06 आरोपितों की जिला प्रशासन ने एक करोड़ 14 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। डीएम के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस अब तक आठ आरोपितों को जेल भेज चुकी है।

घटना, एट थाना क्षेत्र की है। यहां पुलिस ने 21 दिसंबर 2023 को झांसी-कानपुर हाईवे स्थित टोल प्लाजा के पास एक कंटेनर को रोककर कागजात मांगे, उसमें मांस भरा था। इस पर कंटेनर को थाने में खड़ा करा दिया गया था। पुलिस ने बताया था कि कंटेनर में 21 हजार किलोग्राम मांस लदा था। कंटेनर चालक हिमांचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के वाह गांव निवासी नवीन कुमार ने कागजात दिखाए वो फर्जी निकले। जिस पर पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मांस को चेकिंग के लिए आगरा प्रयोगशाला भिजवाया था। जांच में मांस प्रतिबंधित निकला था। तब पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस को पता चला था कि गैंग के सदस्य मोहम्मद लईक और मोहम्मद जुबेर अपने दर्जन भर साथियों के साथ मिलकर गोमांस की सप्लाई बिहार और बंगाल के रास्ते गल्फ देशों में करते हैं। पुलिस इस मामले में अभी तक आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने आरोपितों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की थी। गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत ही आरोपितों के बैंक खातों में जमा राशि भी जब्त की गई है। इसमें गुलजार के खाते में एक लाख 38 हजार रुपये, सुल्ताना आतीक के खाते में एक करोड़ छह लाख 09 हजार रुपये, अतीक अहमद के खाते में 60 हजार रुपये और पॉश प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 9 हजार रुपये शामिल हैं। कुल मिलाकर, एक करोड़ 14 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है।

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