संसद की सुरक्षा में सेंध मामले के छह आरोपितों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 30 दिनों का और मिला वक्त

नई दिल्ली । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले के छह आरोपितों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 30 दिनों का समय और दिया है। स्पेशल जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर मामले की जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 45 दिनों का और समय देने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी कुछ गवाहों से पूछताछ करनी है और अभी कुछ जांच रिपोर्ट का भी इंतजार है। आज इस मामले के सभी आरोपितों को भी कोर्ट में पेश किया गया। इसके पहले 11 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के लिए 45 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था। पांच जनवरी को कोर्ट ने आरोपितों का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए हैं।

13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपित सभागार में कूदे और एक आरोपित ने सभागार के डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला जिससे अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को काबू में किया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपित नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 22 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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