बिजनौर में मासूम से रेप के दोषी को 25 साल की कैद

बिजनौर में कीरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन महीने पहले मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आज कोर्ट ने 25 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, कल्पना पांडे की अदालत ने आरोपी विजेंद्र को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई।

मामले के अनुसार, 7 जून को आठ साल की बच्ची अपने नाना के घर आई थी। गांव के 55 वर्षीय विजेंद्र पुत्र सत्ते ने उसे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 18 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी।
पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते केवल 87 दिन में कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष और धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर आरोपी को डेढ़ साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकार के रूप में दिए जाएं। एसपी देहात, राम अर्ज ने कहा, किरतपुर क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 साल की सजा और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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