दिल्ली में वाहन खरीदने के नियमों में बदलाव, नई ईवी पॉलिसी में क्या है खास – जानिए पूरी जानकारी

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कार-ऑटो खरीदने के लिए नई पॉलिसी ला सकती है. सरकार जल्द नई ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) पॉलिसी ला सकती है. इस पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. जिसमें कार-ऑटो खरीदने को लेकर कई अहम नियमों में बदलाव किए जाएंगे.

इन नियमों के तहत अब 15 अगस्त 2025 से बदलाव किए जाएंगे. जिसके तहत 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना जरूरी होगा. साथ ही सभी कचरा उठाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा. इन नए नियमों में सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने में है. इन नियमों के तहत अगर किसी के पास पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीदनी होगी, अगर रजिस्ट्रेशन उसी पते पर हो तो.

क्या अहम बदलाव किए जाएंगे
1. सीएनजी ऑटो रिक्शा (L5N):
15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.
पुराने सभी सीएनजी ऑटो परमिट को ई-ऑटो परमिट में बदला जाएगा
10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना जरूरी होगा
2. दो-पहिया वाहन:
15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दो-पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. यानी आप दिल्ली में कोई नया पेट्रोल डीजल या सीएनजी दोपहिया वाहन नहीं खरीद सकेंगे.
3. तीन-पहिया माल वाहन (LSN):
15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल या सीएनजी तीन-पहिया माल वाहन का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा.
4. चार-पहिया माल वाहन (N1):
सभी कचरा उठाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा
31 दिसंबर 2027 तक सभी ऐसे वाहन 100% इलेक्ट्रिक होंगे.
5. सिटी बसें (Intra-city):
अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएंगी
BS-VI बसें सिर्फ राज्य के बाहर चलने के लिए इस्तेमाल होंगी
6. निजी कारें:
अगर किसी के पास पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीदनी होगी, अगर रजिस्ट्रेशन उसी पते पर हो.

ड्राफ्ट को कैबिनेट में भेजा जाएगा
इन नियमों को लागू करने के लिए पहले यह ड्राफ्ट पॉलिसी सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) को भेजी जाएगी. उनकी सलाह, सुझाव और बदलाव के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा. इसी के बाद इन नियमों को राजधानी में लागू किया जाएगा. इसी के बाद 15 अगस्त से कार-ऑटो खरीदने में बदलाव दिखाई देंगे. साथ ही कार और ऑटो पर कई तरह की पाबंदी भी लगाई जाएगी. जैसे की नियम के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल या सीएनजी तीन-पहिया माल वाहन का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा. 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दो-पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. यानी आप दिल्ली में कोई नया पेट्रोल डीजल या सीएनजी दोपहिया वाहन नहीं खरीद सकेंगे.

 

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